शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025

भारत का निर्वाचन आयोग


भारत का निर्वाचन आयोग :

• निकाय - संवैधानिक (भाग 15,अनुच्छेद 324 से 329)

• स्थापना 25 जनवरी,1950

• मुख्यालय -  नई दिल्ली

• संरचना : एक अध्यक्ष + 2 सदस्य

• कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो

• नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा

• त्यागपत्र -  राष्ट्रपति को

• हटाने की प्रक्रिया - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान

• प्रथम अध्यक्ष - श्री सुकुमार सेन ( 1950 - 1958)

• प्रथम महिला अध्यक्ष - श्रीमती वी एस रमादेवी (  1990 )

• वर्तमान अध्यक्ष- राजीव कुमार ,25 वें

चुनाव आयुक्त - - ज्ञानेश कुमार
- सुखबीर संधू

• अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान है।

• अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।

• 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया (प्रभावी 28 मार्च 1989 से)

• चुनाव सुधार से संबंधित समितियां

- तारकुंडे समिति ( 1974- 1975)( वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश तारकुंडे समिति द्वारा की गई थी )

- जयप्रकाश नारायण समिति ( 1979 )

- दिनेश गोस्वामी समिति ( 1990 -91 )

- इंद्रजीत गुप्ता समिति ( 1998 )

- के संथानम समिति, 1962( समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता)

- बोहरा समिति (1993) - राजनीति के अपराधीकरण पर रोक ।

- तनखा समिति

• अन्य सुधार :

1. C-विजील एप (2018) :  इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकता है |

2.मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 : चुनाव संबंधित शिकायत करना तथा सुझाव देना

3.पिंक बूथ  -  महिला मतदान को प्रोत्साहित करना ( 2015 बिहार से शुरू )

4.मॉडल पूलिंग बूथ ( 2020 ): कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोनावायरस का पालन करवाया गया।

5. गरुड़ एप : 2021 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लांच किया गया।
उद्देश्य - बूथ लेवल ऑफिसर ( BLO) द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करना, जिससे चुनाव कार्य में तेजी, स्मार्ट , पारदर्शी तथा समय पर पूरा हो सके।

Note : 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जा रहा है।

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