• निकाय - संवैधानिक (भाग 15,अनुच्छेद 324 से 329)
• स्थापना 25 जनवरी,1950
• मुख्यालय - नई दिल्ली
• संरचना : एक अध्यक्ष + 2 सदस्य
• कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो
• नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा
• त्यागपत्र - राष्ट्रपति को
• हटाने की प्रक्रिया - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान
• प्रथम अध्यक्ष - श्री सुकुमार सेन ( 1950 - 1958)
• प्रथम महिला अध्यक्ष - श्रीमती वी एस रमादेवी ( 1990 )
• वर्तमान अध्यक्ष- राजीव कुमार ,25 वें
चुनाव आयुक्त - - ज्ञानेश कुमार
- सुखबीर संधू
• अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान है।
• अनुच्छेद 326 के तहत भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।
• 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया (प्रभावी 28 मार्च 1989 से)
• चुनाव सुधार से संबंधित समितियां
- तारकुंडे समिति ( 1974- 1975)( वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश तारकुंडे समिति द्वारा की गई थी )
- जयप्रकाश नारायण समिति ( 1979 )
- दिनेश गोस्वामी समिति ( 1990 -91 )
- इंद्रजीत गुप्ता समिति ( 1998 )
- के संथानम समिति, 1962( समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता)
- बोहरा समिति (1993) - राजनीति के अपराधीकरण पर रोक ।
- तनखा समिति
• अन्य सुधार :
1. C-विजील एप (2018) : इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकता है |
2.मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 : चुनाव संबंधित शिकायत करना तथा सुझाव देना
3.पिंक बूथ - महिला मतदान को प्रोत्साहित करना ( 2015 बिहार से शुरू )
4.मॉडल पूलिंग बूथ ( 2020 ): कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोनावायरस का पालन करवाया गया।
5. गरुड़ एप : 2021 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लांच किया गया।
उद्देश्य - बूथ लेवल ऑफिसर ( BLO) द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करना, जिससे चुनाव कार्य में तेजी, स्मार्ट , पारदर्शी तथा समय पर पूरा हो सके।
Note : 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जा रहा है।
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